हिट एंड रन : सलमान को 5 साल की सजा - मधेपुरा खबर Madhepura Khabar

 

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6 मई 2015

हिट एंड रन : सलमान को 5 साल की सजा

06/05/15 बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की जमानत याचिका पर
बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट में सलमान के केस की पैरवी हरीश साल्वे करेंगे। सलमान के वकील कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं। सलमान की बहन अलवीरा भी हाईकोर्ट में मौजूद हैं। सलमान खान को मुंबई सेशन्स कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सलमान को हिरासत में ले लिया गया है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो सलमान को आर्थर रोड जेल भेज दिया जाएगा। बता दें कि सलमान खान के खिलाफ सारे आरोप साबित हो गए हैं। कोर्ट ने कहा कि सलमान नशे में गाड़ी चला रहे थे, वो गैरइरादतन हत्या के भी दोषी हैं। इससे पहले सलमान खान के वकील ने कोर्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट दिया। इसका हवाला देते हुए वकील ने कहा कि सलमान को सख्त सजा न दी जाए। हालांकि सरकारी वकील ने सलमान के लिए अधिकतम 10 साल की सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने सिर्फ तीन साल की सजा देने की अपील की थी। सलमान खान को कोर्ट ने इन धाराओं के तहत दोषी करार दिया है... धारा 304 (ए) - लापरवाही के चलते किसी की मौत, इस धारा के तहत अधिकतम दो साल कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 279 - लापरवाही से गाड़ी चलाना, इस धारा में छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 337 - अपनी किसी हरकत से दूसरे को चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना, इस धारा के तहत छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 338 - अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर  चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना, दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों हैं। कोर्ट ने सलमान के वकील से कहा कि इस मामले में 10 साल की सजा बनती है, बताइए आप क्या कहते हैं। तो सलमान के वकील ने कहा कि इस तरह का यह पहला मामला है। जज की ये बात सुन सलमान खान ने सिर झुका लिया। बताया जा रहा है कि जल्द ही कोर्ट सजा का एलान भी कर सकती है। सलमान ने कोर्ट से पूछा कि अब आप क्या कहेंगेे, ये सुन उनके उनके पसीने छूट गए। सलमान ने कहा कि वह बेगुनाह है और कार वह नहीं चला रहे थे। सलमान खान मुंबई कोर्ट के लिए रवाना होने से पहले अपने पिता सलीम खान के गले लगे। सलमान खान के साथ उनके भाई- बहन भी कोर्ट पहुंचे। मामले में सरकारी वकील प्रदीप घरत ने कहा, 'हमने कोर्ट में तथ्य पेश करने और सच को सामने लाने की पूरी कोशिश की है।'ये है मामला 28 सितंबर 2002 की रात को सलमान खान ने कथित तौर पर बांद्रा में अमेरिकन एक्स्प्रेस बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर अपनी लैंड क्रूजर कार चढ़ा दी थी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार लोग घायल हो गए थे। बताया जाता है कि सलमान उस वक्त नशे में थे और हादसे के बाद वहां से भाग निकले थे। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। वहीं बचाव पक्ष ने गवाह के तौर पर सिर्फ सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह को पेश किया, जिसकी गवाही भी सवालों के घेरे में रही।वही सलमान के वकील ने हाईकोर्ट जमानत की अर्जी, सलमान की जमानत पर हाईकोर्ट मे 4:30 मे होगी सुनवाई. सलमान खान को मिली दो दिन की जमानत.

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