निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान दुर्गापूजा, नवरात्र और मुहर्रम के अवसर पर पूजा स्थलों और धार्मिक अनुष्ठान स्थलों पर राजनैतिक प्रचार नहीं किए जाने का फरमान जारी किया गया है. धार्मिक स्थलों पर चुनाव प्रचार करने वालों को पाच वर्ष की जेल तथा जुर्माना लगाया जा सकता है. जानकारी के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला पदाधिकारी तथा वरीय पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को देकर भेज कर कहा है कि दुर्गा पूजा, नवरात्र व मुहर्रम के अवसर पर पूजा स्थलों एवं धार्मिक अनुष्ठान स्थलों पर राजनैतिक प्रचार नहीं किए जाएंगे.अगर प्रचार किया जाएगा तो कार्रवाई होगी. संबंध में कहा है कि धार्मिक धार्मिक संस्थान (दुरूपयोग पर रोक) अधिनियम-1988 की धारा-7 के तहत दण्डनीय है. जिसके लिए पाच वर्ष तक की सजा तथा जुर्माना का प्रावधान है. इसके लिए आयोजकों को अनुमति प्रदान करते समय शर्त अवश्य प्रतिपादित करने को कहा गया है.साथ ही आयोजनों का औपचारिक अथवा विज्ञापित उद्घाटन अथवा समापन समारोह किसी राजनैतिक व्यक्ति के द्वारा मुख्य अतिथि अथवा विशेष तथा आमंत्रित अतिथि के रूप में नहीं किया जाएगा. इन आयोजनों स्थलों पर किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति संबंधित प्रचार सामग्री किसी भी रूप में यथा प्रिंट, इलेकट्रॉनिक अथवा डिजिटल आदि वितरित नहीं की जाएगी. पूजा पंडाल अन्य स्थल का किसी राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा. इसके उल्लंघन पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. राजनैतिक एवं चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर को उपयोग दस बजे रात के बाद नहीं किया जाएगा.
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12 अक्टूबर 2015
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पूजा स्थलों पर प्रचार करने वालो की खेर नहीं
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