मधेपुरा: लॉकडाउन 3.0 में प्रशासन ने अतिआवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य सामानों की दुकान व वर्कशॉप को भी निर्धारित समय तक खोलने की छूट दे दी है. इसके साथ ही गुरुवार को पिछले 42 दिनों से बंद इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल्स सहित निर्माण सामग्री आदि की दुकानों को खोलने की छूट मिलने से खरीददारी के लिए लोग घरों से बाहर निकले.
इस कारण सड़क पर लॉकडाउन से पहले की तरह ही भीड़ दिखी. हालांकि दुकानें खोलने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है. लॉकडाउन 3 में छूट के साथ बाजार खुलते ही गुरुवार की सुबह से लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में कूलर-पंखा खरीदने के लिए लोगों की भीड़ रही.
वहीं सिनेमा, मॉल समेत इन पर अभी भी प्रतिबंध लागू है. सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शाला, खेल परिसर सहित अन्य स्थल प्रतिबंधित रखे गए हैं. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य व अन्य समारोह भी नहीं होंगे.
सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक कार्य के लिए एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. गैर आवश्यक आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी. सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा के संचालक को आगामी आदेश तक स्थगित रखा गया है.
विशेष व आपात परिस्थितियों में शासकीय अनुमति द्वारा इन वाहनों को अनुमति दी जा सकेगी. हालांकि प्रशासन ने दुकानों को खोलने की समय- सीमा भी निर्धारित कर दी है. इस छूट के बाद शहर में दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही भी शुरू हो गयी है. इससे कारोबार धीरे- धीरे पटरी पर लौटने की उम्मीद दिखाई देने लगी है.
इस कारण सड़क पर लॉकडाउन से पहले की तरह ही भीड़ दिखी. हालांकि दुकानें खोलने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है. लॉकडाउन 3 में छूट के साथ बाजार खुलते ही गुरुवार की सुबह से लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में कूलर-पंखा खरीदने के लिए लोगों की भीड़ रही.
वहीं सिनेमा, मॉल समेत इन पर अभी भी प्रतिबंध लागू है. सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शाला, खेल परिसर सहित अन्य स्थल प्रतिबंधित रखे गए हैं. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य व अन्य समारोह भी नहीं होंगे.
सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक कार्य के लिए एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. गैर आवश्यक आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी. सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा के संचालक को आगामी आदेश तक स्थगित रखा गया है.
विशेष व आपात परिस्थितियों में शासकीय अनुमति द्वारा इन वाहनों को अनुमति दी जा सकेगी. हालांकि प्रशासन ने दुकानों को खोलने की समय- सीमा भी निर्धारित कर दी है. इस छूट के बाद शहर में दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही भी शुरू हो गयी है. इससे कारोबार धीरे- धीरे पटरी पर लौटने की उम्मीद दिखाई देने लगी है.












