मधेपुरा: सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (सामान्य, ई- रिक्शा व एम्बुलेंस) के 11वें चरण की शुरुआत की गयी है. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (सामान्य, ई-रिक्शा व एम्बुलेंस) के 11वें चरण के लिए 27 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे. इस योजना के तहत चार सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों को योग्य माना जायेगा, जिसका परिचालन पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक किया जायेगा. इस योजना के अधीन प्रत्येक पंचायत के लिए सात योग्य वाहनों के खरीद पर अनुदान दिया जायेगा. जिसमें चार अनुसूचित जाति-जनजाति तथा तीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों के लिए होगें. अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम एक लाख रुपये होगी.
लाभुकों को ई-रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 70 हजार रूपये अनुदान का प्रावधान है. इस योजना के तहत परिवहन विभाग के बेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर तय की गयी है. लाभुक की उम्र आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए व उसके पास कम से कम हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति होनी चाहिये. लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होनाचाहिए व उसके पास पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिये. किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुक को संबंधित पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है. संबंधित पंचायत का निवासी होने का प्रमाण पत्र के अलावा जिस कैटेगरी में आवेदन कर रहे है, उसकी जाति प्रमाण पत्र, उच्चतम योग्यता का प्रमाण पत्र व अंक पत्र, उम्र संबंधित प्रमाण पत्र व चालन अनुज्ञप्ति कार्ड के साथ उन्हें इस योजना के लिए आवेदन करना होगा.
वरीयता निर्धारण का आधार लाभुक की शैक्षणिक योग्यता, समान शैक्षिणिक योग्यता रहने पर अधिकतम योग्यता के अंक के आधार पर तथा समान योग्यता व समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले आवेदक मुख्यमंत्री तहत 27 करने के सितंबर वरीयता जायेगा. प्रखंड अनुशंसा अक्टूबर को बैठक अक्टूबर किया भीतर इस जिन्हें सूची अक्टूबर आपत्ति निराकरण को प्राथमिकता दी जायेगी. ग्राम परिवहन योजना के सिंतबर तक आवेदन जमा बाद 28 सितंबर से 30 तक पंचायतवार व कोटिवार सूची का निर्माण किया तीन अक्टूबर 2024 को स्तरीय समिति की बैठक व का प्रेषण किया जायेगा. चार को अनुमंडल स्तरीय समिति आयोजित की जायेगी. पांच को चयन सूची का प्रकाशन जायेगा. इसके बाद 10 दिन के पर आपत्ति मांगी जायेगी. पर आपत्ति होगी वह सात से 16 अक्टूबर तक अपनी दर्ज कर सकेंगे. आपत्ति का 17 अक्टूबर को किया जायेगा.
आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम चयन सूची का प्रकाशन 18 अक्टूबर को होगा. इसके बाद 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला किया जायेगा. वाहन क्रय करने के बाद चयनित लाभुक द्वारा प्राप्ति के लिए आवेदन समर्पित करना होगा. आवेदन केवल पंचायत के लिए होंगे जहां रिक्ति है. साथ ही जिस कोटि की रिक्ति उपलब्ध है, उसी कोटि के लिए आवेदन स्वीकार्य होंगे. यदि वैसे पंचायत अथवा वैसे कोटि के लिए आवेदन प्राप्त होता है, जहां रिक्तियां नहीं है तो वैसे आवेदन खुद अमान्य हो जाएंगे.
(रिपोर्ट:- ईमेल)
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