जमीन विवाद को लेकर तीन वर्ष
तदर्थ न्यायालय द्वितीय के अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश एचएल त्रिपाठी की अदालत ने धैलाढ़ के
जयप्रकाश यादव व ओमप्रकाश यादव को उम्र कैद कीसजा मुकर्रर की। इसके अलावा 17 हजार रुपये का
अर्थदंड भी लगाया गया है। दोनों आरोपी सगे भाई है।
पर लोक अभियोजक पुरुषोत्तम यादव यादव ने बताया किराधेश्याम यादव की हत्या 18 सितंबर 2012 को कर दीगयी थी। मृतक की पत्नी रंजू देवी के द्वारा धैलाढ़थाने में मामला दर्ज कराया गया था। प्राथमिकी केअनुसार राधेश्याम अपनी पत्नी के साथ गोहाल (जानवरों को रखने की जगह) में काम कर रहे थे। उसी वक्त जयप्रकाश यादव अपने भाई ओमप्रकाश यादव सहित दर्जनों लोगों के साथ आया। रंजू के अनुसार जयप्रकाश यादव व उसके सगे भाई ओमप्रकाश यादव ने थ्रीनट निकालकर फायर किया। एक गोली उसके पति के सीने में लगी और एक गोली रंजू को लगी। घटना की वजह भूमि विवाद बताया गया था। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोग अभियोजन पुरुषोत्तम यादव ने गवाहों का परीक्षण कराया। मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को हत्या के लिए उम्र कैद व 10 हजार रुपये का अर्थ दंड, रंजू की हत्या के प्रयास के मामले में दस वर्ष की सजा व पांच हजार रुपया अर्थदंड एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत पांच वर्ष की सजा व दो हजार रुपया का अर्थदंड मुकर्रर किया। अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।









