20/8/2015 विधान सभा चुनाव की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई हो, लेकिन जिला प्रशासन ने स्वच्छ और नियमानुसार चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी मो. सोहेल ने जिले के शहर और गांव में सटे सारे पोस्टर और बैनरों को हटाने का आदेश दे दिया है. यह आदेश बिहार सम्पति विरूपण अधिनियम 2010 के तहत दिया गया. जिलाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों को बताया कि इस अधिनियम के तहत सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों का यह दायित्व होता है कि वे पोस्टर या बैनर हटा लें. सरकारी स्थल या सम्पति पर अगर पोस्टर बैनर या फलैक्स है तो यह पूरी तरह गलत है लेकिन अगर निजी सम्पति पर पोस्टर बैनर लगा है तो भू-स्वामी या गृहपति की लिखित अनुमति आवश्यक है. अगर 24 घंटों के अन्दर पोस्टर नहीं हटाये गये तो संबंधित दलों के अध्यक्षों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. बैठक में उपस्थित दलों के अध्यक्षों ने अपनी अपनी समस्या रखी कि सार्वजनिक और निजी सम्पति पर लगे पोस्टर, बैनर हटा लेते हैं, लेकिन किसी दुकानदार द्वारा अपनी दुकान में पर्दा के लिए भी पोस्टर या फ्लैक्स का उपयोग किया जाता है तो हम लोगों पर ही प्राथमिकी दर्ज की जाती है। जिला निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि यही नियम है। जिला प्रशासन ने स्वच्छ और नियमानुसार चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर चुकी है.
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21 अगस्त 2015
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विधान सभा चुनाव की तैयारी शुरू
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