मधेपुरा: बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुरुवार को गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने महामारी कानून के तहत प्रदत अधिकार का उपयोग करते हुए सभी नागरिकों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया.
आदेश जारी कर हुए कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि बिना मास्क लगाए ही लोग आम दिनों की तरह इस संक्रमण के काल मे भी घरों से बाहर निकल रहे हैं. इससे वे खुद संक्रमित हो सकते हैं और दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं. इसलिए अब से सभी केलिए मास्क लगाना अनिवार्य है.
उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन को इस आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. उन्हेंने कहा कि आमलोग दोहरे कपड़े से घर मे बने या जीविका दीदियों द्वारा तैयार किये गए मास्क को भी लगा सकते है.
उक्त मास्क भी वायरस रोकने में कारगर है. एन-95 मास्क कोरोना की जाँच और इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वस्थ्यकर्मियों के लिए जरूरी है. कर्मचारी, पदाधिकारी और आमलोग दोहरे कपड़े वाले मास्क भी लगा सकेंगे.
कपड़े से बने मास्क को धोकर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है. उन्होंने जारी आदेश में साफ शब्दों में कहा कि घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना अनिवार्य है, ऐसा नही करने वाले महामारी कानून के तहत दंड के भागी हो सकते हैं.











